TAHIR HUSSAIN मामला और सुप्रीम court
ताहिर हुसैन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के खंडपीठ के दोनों जजों के निर्णय में मत अंतर, अब हायर पीठ में मामला जाएगा. 👉 सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पंकज मित्तल ने दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन कुछ चुनाव प्रचार हेतु जमानत देने से इनकार किया है. इनके अनुसार चुनाव प्रचार किसी का मौलिक अधिकार नहीं है. ताहिर हुसैन फर्स्ट अत्यधिक गंभीर आरोप है ऐसी स्थिति में वह जमानत पर बाहर निकाल कर गवाहों को प्रभावित कर सकता है. 👉 दूसरी और जस्टिस अमानुल्लाह ने स्पष्ट किया की याचिका करता के विरुद्ध आरोप गंभीर हैं लेकिन अभी यह केवल आरोप है सिद्ध नहीं हुए हैं. आरोपी 2020 से हिरासत में है और उसे अधिकांश मामलों में जमानत मिल चुके हैं. इस कारण इसे सशर्त जमानत दिया जा सकता है. चुनाव प्रचार के बाद तुरंत समर्पण करना होगा. " पूर्व की घटनायें " दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन के द्वारा दिल्ली में चुनाव लड़ने हेतु जमानत की मांग करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है की जेल के अंदर रहकर चुनाव लड़ने ...